
उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट! राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2026 के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची (UP SIR Draft Roll 2026) जारी कर दी है। इस सूची में लगभग 2 करोड़ नाम हटाए गए हैं, इसलिए यह जांचना अत्यंत आवश्यक है कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं। यदि आपका नाम सूची से गलती से छूट गया है, तो अब सुधार का अवसर है। इस सूची को अंतिम रूप देने से पहले आप दावे और आपत्ति (Claim & Objection) दर्ज करा सकते हैं।
ड्राफ्ट सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया
नई ड्राफ्ट सूची के बाद आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका मार्गदर्शन करेगी:
| कार्य / चरण | विवरण / तिथि |
|---|---|
| ड्राफ्ट सूची जारी | जनवरी 2026 (हो चुकी है) |
| दावे एवं आपत्ति की अवधि | 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक |
| नोटिस की अवधि | 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच (यदि आवश्यक हो) |
| अंतिम मतदाता सूची जारी | 6 मार्च 2026 |
अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक करें?
अपना नाम ड्राफ्ट सूची में चेक करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें:
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वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
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विकल्प चुनें: होमपेज पर ‘Download Electoral Roll’ (मतदाता सूची डाउनलोड करें) के विकल्प पर क्लिक करें।
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विवरण भरें: नए पेज पर अपना राज्य (State) उत्तर प्रदेश, संशोधन का वर्ष (Year of Revision), सूची प्रकार (Roll Type), जिला (District), विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) और भाषा (Language) चुनें।
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मतदान केंद्र चुनें: अपना मतदान केंद्र (Polling Booth/Voting School) चुनें, कैप्चा कोड (Captcha Code) भरें और ‘Download Selected PDFs’ बटन पर क्लिक करें।
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PDF डाउनलोड करें: संबंधित क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसे खोलकर अपना नाम खोजें और सत्यापित करें।
यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो क्या करें?
यदि आपने पहले नामांकन फॉर्म जमा किया था लेकिन आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, या फिर आपको सूची में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो आपको निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:
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फॉर्म 6 भरें: नाम जोड़ने या सुधार के लिए आपको फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा। यह कार्य ऑनलाइन या संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से किया जा सकता है।
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नोटिस पर ध्यान दें: 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच, यदि निर्वाचन विभाग की ओर से आपको कोई नोटिस प्राप्त होता है (जैसे कि तहसील कार्यालय में पेश होने के लिए), तो समय पर उसका जवाब देना अनिवार्य है।
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दस्तावेज तैयार रखें: ऐसी सुनवाई में आपको अपनी पहचान एवं निवास प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल आदि) साथ ले जाने होंगे।
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आपत्ति दर्ज करें: यदि सूची में किसी मृत व्यक्ति का नाम शामिल है या कोई अन्य अनियमितता है, तो कोई भी व्यक्ति इस अवधि के दौरन उसके विरुद्ध आपत्ति (Objection) दर्ज करा सकता है।
निष्कर्ष:
ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि आपका नाम अंतिम सूची में शामिल हो, हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। समय सीमा के भीतर दावे या आपत्ति दर्ज कराकर आप न केवल अपना मतदान अधिकार सुरक्षित रखते हैं, बल्कि एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची बनाने में भी योगदान देते हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करें और 6 मार्च 2026 को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची की प्रतीक्षा करें।






